Site icon Hindi News Ustaad

प्रवर्तन निदेशालय कर सकती है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। जानिए ED के 5 बड़े कार्य, नियम व कानून | Enforcement Directorate can arrest Arvind Kejriwal Today: Said By official AAP Ministers.

प्रवर्तन निदेशालय 

(ED)

 

प्रवर्तन निदेशालय ED

 


दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल

 

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज प्रवर्तन निदेशालय गिरफ्तारी कर सकती है। आम आदमी पार्टी ने यह दावा खुद किया है। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका पर कार्यकर्ता आप दफ्तर पहुंचने लगे हैं। उधर, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप नेता अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

 

दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी

 

शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) दिल्ली के सीएम केजरीवाल को तीन समन जारी कर चुकी है, लेकिन अब तक केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। वहीं, गुरुवार की सुबह आप नेता आतिशी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट की।

दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज

 

पोस्ट के अनुसार, दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बुधवार की रात में लिखा कि उन्हें खबर मिली है कि गुरुवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय अरविंद केजरीवाल के घर छापा मारने वाला है। गिरफ्तारी भी हो सकती है। वहीं, सीएम केजरीवाल के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

 

राज्यसभा सांसद संदीप पाठक

 

दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया है कि सीएम केजरीवाल के घर आज ईडी की छापेमारी हो सकती है। जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है।
अब जानते हैं की आखिर ये ईडी है क्या और क्या काम करती है

मंत्री सौरभ भारद्वाज-मंत्री आतिशी

 

ED:- प्रवर्तन निदेशालय (ED) एक बहु-अनुशासनात्मक संगठन है जो मनी लॉन्ड्रिंग (अवैध धन को वैध करना) के अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जाँच करता है।
यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करता है।

 

प्रवर्तन निदेशालय (ED)

 

भारत सरकार की एक प्रमुख वित्तीय जाँच एजेंसी के रूप में (ED) भारत के संविधान और कानूनों के सख्त अनुपालन में कार्य करता है।


People also like:- https://hindinewsustaad.com/62-9-पीएम-किसान-सम्मान-निधि/


प्रवर्तन निदेशालय (ED) का मुख्यालय नई दिल्ली में है, जिसका नेतृत्व प्रवर्तन निदेशक करता है

 

प्रवर्तन निदेशालय (ED)

 

इसकी स्थापना 01 मई, 1956 को हुई थी, जब विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 (फेरा,1947) के अंतर्गत विनिमय नियंत्रण विधियों के उल्लंघन को रोकने के लिए आर्थिक कार्य विभाग के नियंत्रण में एक प्रवर्तन इकाई का गठन किया गया था।

 

प्रवर्तन निदेशालय (ED)

 

  वर्ष 1960 में इस निदेशालय का प्रशासनिक नियंत्रण, आर्थिक कार्य मंत्रालय से राजस्व विभाग में हस्तांतरित कर दिया गया था। वर्तमान में, निदेशालय राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

 

प्रवर्तन निदेशालय (ED)

 

प्रवर्तन के विशेष निदेशकों की अध्यक्षता में मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली में पाँच क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अधिकारियों की भर्ती सीधे और अन्य जाँच एजेंसियों के अधिकारियों में से की जाती है।

 

प्रवर्तन निदेशालय (ED)

 

इसमें IRS (भारतीय राजस्व सेवा), IPS (भारतीय पुलिस सेवा) और IAS (भारतीय प्रशासनिक सेवा) के अधिकारी शामिल हैं जैसे- आयकर अधिकारी, उत्पाद शुल्क अधिकारी, सीमा शुल्क अधिकारी और पुलिस।


(ED)ईडी के कार्य :-

1. विदेशी मुद्रा का संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 के तहत इस निदेशालय को                                     FEMA के उल्लंघन के संबंध में निवारक निरोध के मामलों को प्रायोजित करने का अधिकार है।

2. ED को विदेशी मुद्रा कानूनों और नियमों के उल्लंघनों की जाँच करने, कानून का उल्लंघन करने वालों पर                                          निर्णय लेने तथा उन पर जुर्माना लगाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

3. हाल ही में विदेशों में आश्रय लेने वाले आर्थिक अपराधियों से संबंधित मामलों की संख्या में वृद्धि के साथ भारत                                    सरकार ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (FEOA) पेश किया और ED को इसके प्रवर्तन का                                        ज़िम्मा सौंपा गया है।

4. धन शोधन निवारण अधिनियम (PREVENTION OF MONEY LAUNDERING ACT-PMLA)– यह                                    एक आपराधिक कानून है, जो निदेशालय के अधिकारियों को अंतिम रूप से जाँच पड़ताल करने, पूछताछ                                          करने और जुर्माना लगाने का अधिकार देता है।

                            5. भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के तहत भारत से भागे लोगों के मामले देखना। इस अधिनियम का                               उद्देश्य ऐसे भगोड़े आर्थिक अपराधियों को दंडित करना है जो भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर कानून की प्रक्रिया से बचने के उपाय खोजते हैं।

निदेशालय द्वारा प्रयुक्त अधिनियम, नियम और कानून:-

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कुछ नियम,कानून और अधिनियमों का प्रयोग किया जाता है, जिनका उल्लंघन होने पर यह निदेशालय सक्रिय हो जाता है: –

भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा)

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) नियम

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA)

धन शोधन निरोधक अधिनियम (पी.एम.एल.ए.) नियम

पी.एम.एल.ए. के तहत सूचीबद्ध अपराध

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 (फेरा)

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 (संशोधित फेरा)

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (FERA)


अधिक जानकारी के लिए यहां संपर्क करें:- https://enforcementdirectorate.gov.in/